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कथित फर्जी पत्रकार द्वारा धमकी, गाली-गलौज और अवैध वसूली की शिकायत

राजन सिंह चौहान

चिरमिरी, एमसीबी। चिरमिरी थाना क्षेत्र के बड़ाबाजार निवासी रितेश खटिक उर्फ़ सोनू खटीक और सचिन सोनकर ने थाना चिरमिरी में एक लिखित आवेदन देकर गुफरान खान उर्फ शेरू नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन के अनुसार आरोपी स्वयं को पत्रकार बताकर लंबे समय से धमकी, गाली-गलौज और अवैध रूप से हर माह रिश्वत मांगने जैसी गतिविधियों में लिप्त है।

प्रार्थी आवेदक रितेश खटीक उर्फ सोनू खटीक

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि गुफरान खान पहले भी कई बार स्वयं को पत्रकार बताते हुए उनसे पैसे ले चुका है। पैसे नहीं देने पर वह झूठी शिकायत कर बदनाम करने की धमकी देता है।

जिला प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करते हुए गुफरान खान उर्फ शेरू पत्रकार बन फर्जी लेटर पैड में की गई शिकायत

सबसे गंभीर आरोप यह है कि आरोपी ने फर्जी “भारत नेशन” लेटर पैड का उपयोग करते हुए दिनांक 13 नवंबर 2025 को कलेक्टर एमसीबी के पास उनके विरुद्ध एक कथित झूठी शिकायत प्रस्तुत की। इसके प्रमाण के रूप में आवेदकों ने लेटर पैड एवं संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति पुलिस को सौंपी है।

आवेदकों का दावा है कि—

जनसंपर्क विभाग एमसीबी में गुफरान खान के नाम पर ‘भारत नेशन’ चैनल का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

आरोपी के पास न कोई नियुक्ति पत्र है न चैनल का वैध दस्तावेज।

जिला जनसंपर्क विभाग एमसीबी में “भारत नेशन” के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र सिंह (हल्दीबाड़ी निवासी) का नाम दर्ज है।

“भारत नेशन” के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र सिंह (हल्दीबाड़ी निवासी) का नाम दर्ज है।

जनसंपर्क विभाग में गुफरान खान के नाम का कोई अधिकृत पत्र जमा नहीं है, जिससे लेटर पैड के फर्जी होने का दावे की पुष्टि होती नजर आ रही है।

आवेदकों ने मांग की है कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धाराओं—

318 (गाली-गलौज), 351 (धमकी), 303 (धोखाधड़ी), 336–337 (फर्जी दस्तावेज), 353(2) (अवैध वसूली/रिश्वत मांगना) एवं 292 (झूठा आरोप) —पर अपराध दर्ज किया जाए।

थाना चिरमिरी पुलिस ने लिखित आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की है। वहीं चिरमिरी पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अब दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।

 

 

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